जिला पंचायत नारायणपुर में जिला समन्वय और संकाय सदस्य के पदों पर भर्ती : Jila Panchayat Narayanpur Vacancy 2025
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पंचायत संचालनालय अंतर्गत Revamped राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना में उद्योलिखित लिखित रिक्त संविदा पदों पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 एवं पंचायत संचनालय छत्तीसगढ़ विकास भवन,सेक्टर 19 नार्थ ब्लॉक,भूतल नया रायपुर अटल नगर रायपुर द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान हेतु जारी मार्गदर्शिका के आदेश अनुसार अटल नगर, नवा रायपुर दिनांक 20.03.2025 में विहित प्रावधान अनुसार निर्धारित सेवा शर्तों, अर्हता एवं योग्यता रखने वाले अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत-नारायणपुर के नाम से दिनांक 26.05. 2025 सायं 5:00 बजे तक विहित नियम एवं शर्तों के अधीन निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र कंवल स्पीड एवं रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आंमत्रित किया जाता है। आवेदन पत्र व्यक्तिगत रूप से अथवा ई-मेल एवं अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से स्वीकार नहीं किये जायेगे।निर्धारित तिथि उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां नीचे दिया गया है:–
विभाग का नाम :–
कार्यालय जिला पंचायत नारायणपुर
पदों के नाम :–
जिला समन्वयक
संकाय सदस्य जिला स्तर
कुल पद :–
02 पद
महत्वपूर्ण तिथियां:–
प्रारंभिक तिथि:–
09/05/2025
अंतिम तिथि :–
26/05/2025
शैक्षणिक योग्यता:–
जिला समन्वयक
1.मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.ई./बी. टेक(कंप्यूटर सांईस/ आईटी) / एन.सी ए. / बी.एस.सी. (कम्प्यूटर सांईस / आईटी)में न्यूनतम 60% अंक।
2. कम से कम 02 वर्ष का शासकिय / अर्द्शासकीय कार्यालय अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं मे कियान्वयन का कार्य अनुभव।
संकाय सदस्य जिला स्तर
1.मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रामीण विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा में न्यूनतम 60% अंको के साथ उत्तीर्ण।
2. कम से कम 01 वर्ष का शासकिय / अर्ह्रशासकीय कार्यालय अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं मे कियान्वयन का कार्य अनुभव।
आयु सीमा:–
न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 तक वर्ष होना चाहिए ।
मासिक वेतन :–
जिला समन्वयक
44,450/–
संकाय सदस्य जिला स्तर
31,750/–
नियम एवं शर्तें:–
1. संविदा नियुक्ति छ.ग. शासन द्वारा जारी संविदा नियम 2012 में निहित शर्तों के अनुसार की जावेगी।
2. शासन के नियमानुसार आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है।
3. संविदा नियुक्ति अधिकतम 01 वर्ष के लिये होगी। तत्पश्चात् आवश्यकता होने पर कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग के आवश्यकता के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनो पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष के लिये निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है। संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वयंमेव समाप्त मानी जावेगी।
4. संविदा अवधि में छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत् अवकाश की पात्रता होगी।
5.संविदा निशुषित के थद पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, एवं बिना कारण बताएं कभी नो समाप्त की जा सकती है। संविदा अवधि के दौरान दोनो पक्षो में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
6. सेवा समाप्ति के पश्चात् संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी भी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
7. अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
8.छ.ग. सिविल सेवा (संविदा भर्ती नियम) 2012 के अनुसार दिनांक 01.04.2025 की स्थिति में न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी समय-समय पर आयु सीमा में छूट संबंधी आदेश / निर्देश संविदा नियुक्ति के लिये लागु होंगे।
9. आयु की गणना दिनांक की स्थिति में किया जाएगा।
10. आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र मान्य होगा।
11... सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी रथायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जायेगा। स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं उसके संबंध में शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
12. आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्रों एवं अंक सूची रवप्रमाणित होने चाहिए। वांछित प्रमाण पत्र सत्यापित नहीं होने पर आवेदन अमान्य कर दिया जावेगा। इसके लिए आवेदक रवयं जिम्मेदार होगा।
13. आवेदन पत्र प्रारूप के अनुसार ए-4 साइज आकार के कागज पर आवेदन करें। आवेदन पत्र पूर्ण रूप से साफ-साफ अक्षरों में भरा जाना चाहिये। आवेदन पत्र में पासपोर्ट साईज का स्वयं सत्यापित रंगीन नवीनतम फोटो चिपकाना एवं रवयं का पता लिखा दो लिफाफा (5 रू. डाक टिकट के साथ) संलग्न करना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि के बाद बाद प्राप्त आवेदन एवं कार्यालय में सीधे प्राप्त आवेदन स्वीकार्य नही
होंगे।
14. लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख किया जावे। अपूर्ण /अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा। जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
15. शासकीय, अर्द्शासकीय, स्वशासी संस्थानों में नियमित पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को अपने नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
16. अनुभव संबंधित प्रमाण-पत्र नियुक्तिकर्ता व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र को ही मान्य किया जायेगा।
17. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक एफ 9-1/2012/1-3 दिनाक 31.12 2012 एव अद्यतन निर्देश के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समरत शर्तें लागू होगे।
18. सविदा पद पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होगे।
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