जिला सक्ति छ.ग. में निकली भर्ती 2025 : Sakti Jila Vacancy 2025

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जिला शक्ति में सखी वन स्टॉप सेंटर के संचालन हेतु  पैरा लीगल कार्मिक/वकील की भर्ती हेतु विज्ञापन दिनांक 17.01.2025 के द्वारा सखी वन स्टॉप सेटर के संचालन के लिए विभिन्‍न पदो पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किए गये थे। इस विज्ञापन के अनुसार  पैरा लीगल कार्मिक / वकील हेतु कुल 09 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें किसी भी आवेदक का पद अनुरूप अनुभव नही है। अतः चयन समिति द्वारा प्राप्त  आवेदनो में किसी भी आवेदक के पास न्यूनतम अनुभव नही होने के कारण अनुभव को 0 वर्ष की सीमा तक शिथिल करते हुए पुनः आवेदन पत्र दिनांक 05.05.2025 तक 10 दिवस का समय देते हुए आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है। उक्त पदों हेतु आवेदन पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट / कोरियर के माध्यम से दिनांक 05. 05.2025 सायं 05:00 बजे तक कार्यालय जिला महिला एवं वाल विकास अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला शक्ति ( जेठा रीपा भवन लवसरा रोड सक्ती) में संचालित है के पते पर आमंत्रित किये जाते है, लिफाफे के उपर आवेदित पद का स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन अस्वीकार किया जावेगा। 

जिला सक्ति छ.ग. में निकली भर्ती 2025 : Sakti Jila Vacancy 2025

Sakti 

Vacancy

संस्था/विभाग

 कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग जिला शक्ति छ.ग.

पद का नाम

पैरा लीगल कार्मिक/ वकील एवं अन्य

कुल पद

13

नौकरी

संविदा

आवेदन         

ऑफलाइन (पंजिकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर आदि)

नौकरी स्थान

 सक्ती (छ.ग.)

अंतिम तिथि

05.05.2025 सायं 5.00 बजे तक।

विभागीय वेबसाइट


  https://sakti.cg.gov.in/


 पदों एवं उनकी शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी विवरण :–

सक्ती जिले में सखी वन स्टॉप सेंटर में भर्ती 2025

महिला एवं बाल विकास विभाग जिला शक्ति भर्ती 2025

विभिन्न भर्तियों और उनकी शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी विस्तृत जानकारी के लिए कृपया विभागीय विज्ञापन डाउनलोड कर लें तथा विभागीय वेबसाइट का अवलोकन अनिवार्य रूप से कर लेवें तभी इन पदों हेतु अप्लाई करें। विभागीय वेबसाइट तथा pdf डाउनलोड करने का लिंक नीचे दिया गया है ।


आयु सीमा:–

  • उपरोक्त सभी पर्दों हेतु अम्यर्थी की आयु चयन किये जाने वाले वर्ष के 01 जनवरी को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 
  • आयु के सत्यापन/समर्थन हेतु जन्म प्रमाण-पत्र या कक्षा वीं, 10वीं की अंकसूची, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, के आधार पर किया जाएगा। दस्तावेज. सत्यापन के समय मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।


नियम एवं शर्तें:–

  • पर्दों पर अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होमा अनिवार्य है। सक्षम अधिकार द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण-पत्र ही मान्य किए जावेंगे।
  • आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-प्रत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
  • चयनित अभ्यर्थी को चयन किए जाने के पश्चात्‌ 01 माह के भीतर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा,फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य पाए जाने पर उनकी सेवाएं समाप्त कर हो जाएगी।
  • वन स्टॉप सेंटर अत्यंत संवेदनशील प्रकृति का कार्य है, अतः चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति के पूर्व, पुलिस द्वारा पृष्ठभूमि का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा तथा पदभार ग्रहण करने के समय तदसंबंधी प्रमाण-पत्र कार्यालय को देना होगा। आवेदन करते समय भी आवेदक को गैर सिद्ध दोष प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। 
  • सखी वन स्टॉप सेंटर के कार्य की  प्रकृति संवेदनशील तथा पीड़ितों की गोपनियता की दृष्टि से कानूनन अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। चयनित अभ्यर्थी को सेता में उपस्थित होने के उपरांत कार्य से संबंधित समस्त विषय, पीड़ितो / प्रकरणों से संबंधित विषयवस्तु एवं डाटा की गौपनियता बगाए रखना अनिवार्य होगा एवं ततसंबंधी  शपश-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा एवं उल्लंघन पाए जाने पर सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जाएगी। 
  • कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी। 
  • चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रू. 50/के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 
  • उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति सें विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति / पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा /होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात्‌ यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकते है।
  • आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची व अन्य दस्तावेज़ राजपत्रित अधिकारी /स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित / सत्यापित होना चाहिए। 
  • अनुभव के संबंध मे अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित) सत्यापित अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
  • आवेदक हरा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति अधिकारी जिला कलेक्टर का निर्णय ही अंतिम होगा। 
  • किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण-पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा। 
  • शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं ने कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन 
  • पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा। 
  • अपूर्ण अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जायेंगे। निर्धारित योग्यता ना रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन ना करें। 
  • प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर व आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता (ई-मेल एड्रेस एवं मोबाइल नंबर सहित) आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए। 
  • आवेदक अपनी अर्हत्ता की जॉच स्वय॑ कर ले तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र मेजे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी। 
  • उपरोक्तानुसार अर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाएगे तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार करते हुए वॉक-इन-इंटरव्यू / कौशल परीक्षा के आधार पर चयन की प्रक्रिया की जाएगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता नहीं दी जावेगी। 
  • आवेदन पत्र पंजीकृत डाक /स्पीड पोस्ट / कोरियर के माध्यम से ही निर्धारित की गयी तिथि तक स्वीकार किए जाएगे। 
  • कौशल परीक्षा /वॉक-इन-इंटरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/ अन्य भत्ता देय नहीं होगा। 
  • योजना के अंतर्गत एकमुश्त सेवा शुल्क नियुक्त सेवा प्रदाता छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होगे तथा इन नियमों का पालन करने याध्य होगे। 
  • इन पदों पर नियुक्त सेवा प्रदाता को एकमुश्त सेवा शुल्क ही देय होगा तथा इसके अतिरिक्त कोर्ई भी अन्य वेतन भत्ते, अनुग्रह अनुदान देय नहीं होगा। 
  • इन सेवा प्रदाताओं को मातृत्व अवकाश सुविधा की पात्रता होगी। विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता होने पर कहीं यात्रा में भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरांत नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। 
  • उपरोक्त सेवा प्रदाताओं के सेवा शुल्क भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा एवं निर्देश के अनुसार है तथा भविष्य में भारत शासन द्वारा इसमें वृद्धि किए जाने पर इन्हें वृद्धि अनुसार ही सेवा शुल्क दिया जावेगा। 
  • नियुक्तित प्रक्रिया :सखी वन स्टॉप सेंटर के सेवा प्रदातओं के चयन हेतु पूर्व में जारी दिशा निर्देशों में वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से चयन के निर्देश थे। मिशन शक्ति अंतर्गत जिला महिला सशक्तिकरण  के लिए विस्तृत चयन प्रक्रिया के निर्देश दिए गए है, जिसका अनुसरण करते हुए निम्नानुसार कार्यवाही जिला स्तरीय  के द्वारा किया जावें। 
  • सखी वन स्टॉप सेंटर के रिक्त पदों पर चयन हेतु जिला स्तर पर गठित होने वाली चयन समिति भर्ती की प्रक्रिया निर्धारित मापदंड के अनुसार चयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी तथा जिला कलेक्टर को अनुशंसा करेगी। 
  • समिति द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति हेतु/भर्ती मापदंड (मैरिट)एवं प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन आमंत्रित किया जाएगा। निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्राप्त आवेदनों की अंकीय प्रणाली के आधार पर मेरिट तैयार किया जायेगा। आवेदनों के मूल्यांकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जायेंगे :–

वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में 100 अंकों का wetage देते हुए अधिकतम 60 अंक 
न्यूनतम अनुभव' के पश्चात्‌ प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, अधिकतम 10 अंक। 
राज्य के महिला हेल्पलाइन या सखी वन स्टॉप सेंटर के क्षेत्र में कार्य अनुभव रखने वाले आवेदक को बोनस अंक के रूप मे प्रति वर्ष के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, जो अधिकतम 10 अंक तक होगा। 
उपरोक्त के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मैरिट तैयार की जाएगी। वॉक इन इन्टरव्यू/ कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। अभ्यर्थी को स्थानीय भाषा / बोली का ज्ञान होना आवश्यक है। वॉक-इन-इंटरव्यू के दौरान इस आधार पर भी मापदंड रखा जाएगा।

  • अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी। 
  • यदि इन सेवाप्रदाताओं की योग्यता, अनुभव के आधार पर यदि इनका चयन किसी पद पर वॉक इन इटरव्यू के लिए होता है तो वॉक-इन-इटरव्यू के दौरान इन्हें प्राथमिकता दिए जाने के निर्देश है। 
  • सेवाप्रदाता, जिनकी सेवायें समाप्त की गयी है अथवा प्रक्रियाधीन है यदि उनके द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर के पदों हेतु आवेदन किया जाता है तो समायोजन के उद्देश्य से इन सेवाप्रदाताओं की योग्यता, अनुभव के आधार पर इनके अनुभव का लाभ लेने के उद्देश्य से  इनके आवेदन को प्राथमिकता दिया जाएगा। 

वर्तमान की कुछ और भर्तियां,इन्हें भी देखें नीचे लिंक पर क्लिक करें-

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा छ.ग. भर्ती

जिला पंचायत कोरिया बैकुंठपुर छ.ग.में संकाय सदस्य जिला पंचायत संसाधन केंद्र DPRC के पदों पर भर्ती।

खनि निरीक्षक भर्ती 2025 

               
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