कार्यालय जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी रायपुर में विभिन्न कोर्स हेतु मेहमान प्रशिक्षक के पदों पदों पर भर्ती।
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जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी रायपुर में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनान्तर्गत , कौशल प्रशिक्षण हेतु मेहमान प्रशिक्षक की अस्थायी नियोजन वाक इन इन्टरव्यू के माध्यम से दिनांक 14 एवं 15 मई को प्रातः 09:30 बजे से कार्यालय जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, धरमपुरा रोड जोरा, रायपुर में किया जाना है। अधोवर्णित पद एवं उनके सम्मुख दर्शाये हुए विवरण अनुसार पद की निर्धारित अर्हताओं के अनुरूप अपने पूर्ण बायोडाटा एवं आवेदन के साथ कार्यालय जिला परियोजना लाईवलीहुड़ कॉलेज सोसायटी, धरमपुरा रोड जोरा रायपुर में निर्धारित समयानुसार साक्षात्कार हेतु उपस्थित होवें। मेहमान प्रशिक्षकों की निर्धारित योग्यता एवं अनुभव का विवरण निम्नानुसार है :–
नियम एवं शर्ते :–
- उम्मीदवार अपना पंजीयन एवं दस्तावेज सत्यापन निर्धारित समयानुसार कराना होगा। पंजीयन एवं सत्यापन हेतु आवेदक को आवेदन पत्र, मूल दस्तावेज व उसकी स्वप्रमाणित 03 छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा।
- यदि उम्मीदवार एक से अधिक ट्रेड,/पद के लिये पात्र है, तो पृथक-पृथक आवेदन करें।
- पदों की संख्या घटायी, बढ़ायी अथवा समाप्त की जा सकती है।
- आवेदक का सेक्टरवार पंजीयन, दस्तावेज सत्यापन, साक्षात्कार समय सारणी :–
मेहमान प्रशिक्षक चयन हेतु मेरिट के लिए अंको का निर्धारण निम्नानुसार है:–
- 40 प्रतिशत अंक – तकनीकी योग्यता में प्राप्त प्रतिशत का।
- 20 प्रतिशत अंक – संबंधित सेक्टर /कोर्स में CITS/CTS, (TOT Only एवं कम से कम 01 वर्ष की वैधता के साथ प्रमाण पत्र संलग्न करने पर।
- 20 प्रतिशत अंक-साक्षात्कार हेतु।
- 20 प्रतिशत अंक- संबंधित जॉब रोल के अनुभव का।
- 01 वर्ष से 03 वर्ष तक के अनुभव के लिये -05 अंक।
- 03 वर्ष से 05 वर्ष तक के अनुभव के लिये-10 अंक।
- 5 वर्ष से अधिक के अनुभव के लिये - 20 अंक।
कुछ अन्य नियम :–
- निर्धारित मापदण्ड अनुसार मेरिट सूची के आधार पर, चयन समिति द्वारा किया जायेगा।
- चयन सूची / प्रतिक्षा सूची कार्यालय के सूचना पटल व जिला के वेब पोर्टल पर प्रदर्शित की जावेगी। आवेदन पत्र में दूरभाष क्रमांक / मोबाईल नम्बर उल्लेख करें ताकि संपर्क किया जा सके।
- चयनित मेहमान प्रशिक्षक को मासिक प्रशिक्षण मानदेय राशि 15000.00 एकमुश्त प्रशिक्षण अवधि में देय होगा, मानदेय राशि केवल प्रशिक्षण अवधि के लिये ही देय होगी, प्रशिक्षण अवधि समाप्त होने पर मानदेय की पात्रता नहीं होगी। किन्तु आगामी निरंतर प्रशिक्षण कार्य संचालित होने पर प्रशिक्षक को मानदेय राशि देय होगी। प्रशिक्षण गुणवता एवं नियोजन प्रतिशत के आधार पर कार्य अवधि आगे बढाया जायेगा, जिसके साथ ही कार्य गुणवत्ता के आधार पर 03% (तीन प्रतिशत) तक की वार्षिक वृद्धि की की जा सकेगी।
- चयनित मेहमान प्रशिक्षक अभ्यर्थी के संबंधित ssc से TOT सर्टिफाईड नहीं होने के दशा में चयन उपरांत ज्वानिंग दिनांक से 01 माह के भीतर स्वयं के व्यय पर संबंधित सेक्टर में TOT सर्टिफिकेशन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी।
- चयनित अभ्यर्थी को चयन उपरांत सूचना मिलने के 07 दिवस के भीतर ज्वानिंग लेना अनिवार्य है। अन्यथा चयन स्वमेव निरस्त माना जावेगा एवं प्रतिक्षा सूची के अभ्यर्थियों को मौंका दिया जावेगा।
- आवेदक छत्तीसगढ का स्थानीय निवासी हो एवं रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। स्थानीय निवासी एवं रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करें।
- उपरोक्त पदों पर भर्ती पूर्णतः अस्थायी है तथा राज्य कार्यालय से प्राप्त प्रशिक्षण लक्ष्य पर निर्भर करता है। उपरोक्त पद के विरूद्ध यदि शासन द्वारा नियमित /स्थानांतरित /संविदा नियुक्ति की जाती है तो संबंधित मेहमान प्रशिक्षक की यह नियुक्ति स्वयमेव समाप्त हो जावेगी।
- चयनित मेहमान प्रशिक्षक को प्रशिक्षण कार्य के अतिरिक्त हितग्राहियों का मोबलाईजेशन, उनका काउंसलिंग एवं प्रशिक्षण उपरांत उत्तीर्ण प्रशिक्षणी का 03 माह के भीतर प्लेसमेंट कराने का कार्य करना होगा।
- चयनित मेहमान प्रशिक्षक को प्रशिक्षण कार्य के अतिरिक्त राज्य एवं जिला कार्यालय से दिये जाने वाले कार्य भी करने होंगे।
- संबंधित सेक्टर में प्रशिक्षण संचालन नहीं होने की दशा में नोटिस देकर प्रशिक्षण का होल्ड अथवा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
- चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण मानदेय के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नहीं होगा एवं शासकीय अवकाश के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के अवकाश की पात्रता नहीं होगी।
- चयनित उम्मीदवार को प्रशिक्षण कार्य संपन्न कराने हेतु 31 मार्च 2026 तक के लिए ही आमंत्रित किया जा रहा है। निर्धारित सेक्टर अन्तर्गत कोर्स के प्रशिक्षण कार्य निरंतर चलने व कार्य कुशलता के आधार पर कार्य अवधि बढ़ाई जावेगी।
- शासकीय / अर्द्धशासकीय/ निजी संस्था का अनुभव मान्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संस्था के लेटर हेड में संस्था प्रमुख की सील व हस्ताक्षर के साथ होना चाहिए।
- दिये गये अनुभव की जांच करवायी जायेगी, एवं गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में आवेदन,/चयन अमान्य किया जावेगा।
- यदि आवेदक किसी अन्य संस्थान में कार्य कर रहा हो तो संबंधित संस्था से अनापत्ति प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करे।
- मेहमान प्रशिक्षकों द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण संतोषप्रद नहीं होने या आचरण संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में सुनवाई का अवसर देते हुए स्पष्ट कारण दर्शाते हुए प्रशिक्षण कार्य में जारी रखने अथवा पृथक करने का निर्णय निदेशक लाईवलीहुड कॉलेज रायपुर द्वारा लिया जावेगा।
- चयन के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा, भर्ती प्रक्रिया में होने वाले किसी भी वाद विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार कलेक्टर जिला रायपुर को होगा।
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वर्तमान की कुछ और भर्तियां,इन्हें भी देखें नीचे लिंक पर क्लिक करें-
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा छ.ग. भर्ती
जिला पंचायत कोरिया बैकुंठपुर छ.ग.में संकाय सदस्य जिला पंचायत संसाधन केंद्र DPRC के पदों पर भर्ती।
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